Complaint Details
Medium
Area Type
Location
- Rajasthan
- Jaipur
- 01
Complaint Date
Got Response from Department
Department's Comment
Additional Chief Town Planner , ( Schemes ) , State Town Planning HO के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिनांक10.07.20 को अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 में ईको फ्रेन्डली योजना के प्रावधान शामिल किया गया हैं। ईको फ्रेंडली आवास योजना उपयोग में लिए जाने वाले क्षेत्र को 55 प्रतिशत रखा गया है। जिसमें ईको फ्रेंडली आवास का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमी रखा गया है, परन्तु उक्त क्षेत्र का केवल १०प्रतिशतक्षेत्र अथवा 100 वर्गमीटर जो भी कम क्षेत्र हो पर ही ईको फ्रेंडली आवास के निर्माण का प्रावधान है। मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2020 में पर्यावरण मैत्री आवास योजना में न्यूनतम भूखण्ड का क्षेत्र 1000 वर्गमी निर्धारित है। पर्यावरण मैत्री आवास निर्माण, एको फ्रेंडली मटेरियल के उपयोग व भूखण्डों पर निर्मित भवन के अतिरिक्त खुले क्षेत्र पर सघन वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है। योजना में न्यूनतम पहुँच मार्ग हेतु राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान लागू होंगे। इन विनियमों में ईको फ्रेंडली स्वतंत्र आवास का प्रयोजन नहीं रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.04.17 में भी ईको फ्रेंडली हाउस के लिए न्यनूतम 1000 वर्गमी ही निर्धारित थी। फार्म हाउस योजनाओं के पूर्व के प्रावधानों को यथावत रखते हुए नया प्रावधान में भूखण्ड का क्षेत्रफल के साथ निर्मित क्षेत्र को भी नियंत्रित किया गया है। उक्त क्षेत्र का केवल १०प्रतिशत क्षेत्र पर ही फार्म हाउस निर्माण अनुज्ञेय है। विवाह स्थलों को पूर्व की सडक की चौडाई केा बढाते हुए अधिक चौडी सडको यथा बडे शहरों में 24 मी मध्यम एवं लघु शहरों में 18 मी प्रस्तावित है। ताकि शहरी क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से ट्राफिक जाम ना हो। आदेश दिनांक 08.02.2017 पर रोक को संदर्भित करते हुए खबर में उल्लेख है कि 15 मी से अधिक ऊँ० के भवन ही बहुमंजिला श्रेणी में आते है। वर्तमान में जारी महामारी कोविड-19 की रोकधाम की महत्वपूर्ण बिन्दु सामाजिक दूरी तथा प्रति व्यक्ति निर्मित क्षेत्र को बढाने एवं जनसंख्या दबाव के क्रम में 18 मी से अधिक ऊँ0 के भवनों को बहुमंजिला भवनों की श्रेणी रखा गया है, परन्तु अग्निशमन से संबंधित प्रावधान पूर्व के भाति यथावत है