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Complaint Details

Area Type
Location
  • Rajasthan
  • Jaipur
Complaint Date
08-05-2018
Got Response from Department
Yes
Department's Comment

Police , Additional Commissioner Of Police , ( Administration ) , ACP (MANDOR), Jodhpur के अनुसार प्रकरण की पत्रावली मय अनुसंधानिक प्रतिवेदन के थानाधिकारी मण्डोर को प्राप्त होने पर थानाधिकारी मंडोर द्वारा आरोपी नंदलाल व्यास की कई बार तलबी की, मगर आरोपी नंदलाल व्यास उपस्थित नहीं हुआ तथा गिरफतारी से बचने के लिये अपनी सकुनत से रूपोष हो गया। आरोपी की तलाश मुलाजमान भेजकर सकुनत, पदस्थापन स्थल व अन्य संभावित स्थानों पर की गई। आरोपी नंदलाल व्यास को उसके विभागीय अधिकारीयों के मार्फत अनुसंधान हेतु उपस्थित होने हेतु पत्र जारी करवाया गया। दिनांक 17.02.2018 को आरोपी नंदलाल व्यास को उसकी सकुनत से थानाधिकारी पुलिस थाना मंडोर मय जाब्ता द्वारा दस्तयाब कर थाना लाने पर श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व के आदेषनुसार पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु मन सहायक पुलिस आयुक्त मंडोर जोधपुर पूर्व को प्राप्त हुई। जिस पर आरोपी नंदलाल व्यास को बाद पूछताछ धारा 41क जा.फौ. का नोटिस दिया जाकर गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाते हुए दिनांक 17.02.2018 वक्त 12.55 पीएम पर जरिये फर्द गिरफ्तारी के हस्ब कायदा गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार दोस्त अधिवक्ता शेखर मेवाड़ा को फोन नंबर से दी गई। गिरफ्तार सुदा आरोपी का सैटेलाईट अस्पताल नयापुरा मंडोर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त कर सलग्न पत्रावली की गईं। आरोपी को दिनांक 18.02.2018 को राजकीय अवकाश होने से अवकाश कालीन मजिस्ट्रेट श्वेता शर्मा के निवास स्थान पर पेश किया गया। जहां से माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी नन्दलाल व्यास का मेडिकल करवाया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। प्रकरण की पत्रावली श्रीमान विशिष्ट न्यायालय अनुसुचित जाति/जनजाति(अ.नि.प्र.) जोधपुर महानगर ने दिनंाक 19.02.2018 को आरोपी नन्दलाल की जमानत बहस हेतु तलब कर जमानत पर आजाद किया। प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली श्रीमान के पत्र क्रमांक स.3( )पु.उपा.जोध(पू.)अपशा/एस.आर./2018/1974-77 दिनांक 19.02.2018 द्वारा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी (सीबी), राजस्थान जयपुर भिजवाई जा चुकी है।

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