Circle Officer , ( Administration ) , CO Office, Bhim, के अनुसार महोदय जी, वगैरा आशय की रिपोर्ट पर थाना भीम पर प्रकरण संख्यांक 63/2021 धारा 344,323,34 भादस व 75 जेजे एक्ट में्र दर्ज कर अनुसन्धान शुरू किया गया दौराने अनुसन्धान बयान प्रार्थी सरदारसिंह व गवाहान चमनंिसह, चेतनसिंह, राजेन्द्रसिंह, गोपालसिंह एवं पिडिता पूजा के लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये निरीक्षण घटनास्थल किया जाकर शामिल पत्रावली किया एवं मजरूह का मेडिकल करा चोट प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। पिडिता पूजा के धारा 164 जा.फौ. के तहत बयान कलमबद्ध कराये गये। पिडिता की एक्सरा प्लेटे आर के हॉस्पिटल से प्राप्त कर चोटो को ख्ुालाशा कराया गया। जिसमें धारा 325 भादस का ईजाफा किया गया। मुल्जिम 1. श्री किशनसिंह पिता मोहनसिंह जाति रावत उम्र 55 साल निवासी पेलाडोल थाना भीम 2. श्रीमति रेखादेवी पत्नि किशनसिंह जाति रावत उम्र 40 साल निवासी पेलाडोल थाना भीम को गिरफ्तार कर पुछताछ की गई। कुलियां अनुसन्धान से मुल्जिम श्री 1. श्री किशनसिंह पिता मोहनसिंह जाति रावत उम्र 55 साल निवासी पेलाडोल थाना भीम 2. श्रीमति रेखादेवी पत्नि किशनसिंह जाति रावत उम्र 40 साल निवासी पेलाडोल थाना भीम जिला राजसमन्द कंे खिलाफ जुर्म धारा 344, 323, 324,325/34 भादस व 75 जे.जे. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने से हर दोनो मुल्जिमानो को गिरफ्तार कर श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीम को रिमाण्ड पेश किया गया। जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे है। प्रकरण का अग्रीम अनुसन्धान मन् वृताधिकारी वृत कुम्भलगढ द्वारा किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित है।
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