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rti के संबंध में राज्य सूचना आयोग के निर्णय

आनंदपाल की माँ को नहीं मिलेंगी रोजनामचे की प्रतियां

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जयपुर॰ पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल की मां निर्मलकंवर को सुचना के अधिकार के तहत पुलिस थानों के रोजनामचे की प्रतियां नहीं मिलेगी। नागौर थाना पुलिस के इनकार को उचित मानते हुए राजस्थान सूचना आयोग ने निर्मलकंवर की अपील खारिज कर दी है। अपील के निर्णय में राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने कहा कि आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान व गवाहों कि सुरक्षा के मद्देनजर ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती।

निर्मलकंवर ने नागौर पुलिस से 20 जून से 20 जुलाई 2017 तक लाडनू, डिडवाना व सांवराद पुलिस थानो के रोजनामचे कि प्रतियां मांगी थी। जून 2017 के तीसरे सप्ताह में पुलिस मुठभेड़ में आनंदपाल कि मौत हुई थी। इसके बाद नागौर जिले में उपद्रव हुआ था। नागौर पुलिस ने कहा था कि उपद्रव कि घटनाओं कि सीबीआई सहित अन्य जाँचे चल रही हैं, पुलिस रोजनामचे में कई अहम जानकरियाँ है, सूचना नहीं दी जा सकती। इस पर निर्मलकंवर ने राजस्थान सूचना आयोग में अपील कि थी। राज्य सूचना आयोग में अपील कि थी। राज्य सूचना आयुक्त शर्मा ने निर्णय में कहा कि मुठभेड़ के बाद उपद्रव के समय कि थानों की रोजनामचे प्रतियां देने से आपराधिक प्रकरणों की तफ्तीश तथा गवाहों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ऐसी सुचनाएं प्रकटन से छूट के दायरे में हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी सूचना आयोग ने आनंदपाल कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि प्रति थर्ड पार्टी को दिलाने से इनकार कर दिया था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि प्रति आनंदपाल के परिजन को मिल चुकी थी।