आबादी मे ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम कैसे
हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित चारदीवारी की घनी आबादी के बीच बिना एनओसी ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम बने होने पर मुख्य सचिव, नगर निगम आयुत सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है |
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग ओर न्यायाधीश जिआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने भानू प्रताप गुप्ता की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया | प्रार्थी पक्ष ने कोर्ट को बताया की याचिका कर्ता के घर से दस फिट दूर पर लकडी के गोदाम मे पिछले दिनो भीषण आग लग लगी थी ओर गोदाम की एनओसी के बिना अवेध रूप से किराए के भवन मे चल रहा था | याचिका मे कहा कि चारदिवारी मे मकान सटकर बने हुए है | इन मकानो मे लकडी कि टाल , पटाखे, रसायन, पेंट गोदाम ओर भारी मात्रा मे कागज स्टोर बने हुए है , जबकि सकड़ी गलियो के कारण मोके पर फायर बिगेड़ पहुचना भी मुश्किल है | इसके अलावा आवासीय मे व्यवसायिक गतिविधिया भी चल रही है | हाल ही आग लगने की मोक ड्रिल हुई , जिसमे सकड़ी गलियो के कारण फायर बिगेड़ नहीं पहुच पाई | एसे मे घनी आबादी के बीच व्यवसायिक गतिविधि ओर जवलनशील पदार्थों के भंडारण को रोका जाए |