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rti के संबंध में राज्य सूचना आयोग के निर्णय

आरटीआई में दस्तावेज़ न देने पर एसपी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

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बीकानेर अनूपगढ़ नगर पालिका में पट्टो के दस्तावेजों में हुई गड़बड़ी की शिकायत होने के डेढ़ साल बाद भी एसीबी अफसरों ने जांच शुरू नहीं की हैं | एसीबी ने डेढ़ साल पहले नगर पालिका से जांच के लिए दस्तावेज़ जब्त किए थे | अब वे दस्तावेज़ ना तो नगर पालिका को लोटा रहे और ना ही एसीबी के परिवादी को जांच का बहाना बनाकर सूचना के अधिकार के तहत डे रहे है | पीडित नरेंद्र के वकील गोवर्धन सिंह ने राज्य सूचना आयोग में अपील की तो मुख्य सूचना आयुक्त ने एसीबी के डीजी आलोक त्रिपाठी को एसपी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए हैं |

लोक सूचना अधिकारी एसपी तेजस्वनी गौतम थी |फिलहाल वे अब जयपुर कमीश्नरेट में डीसीपी हैडक्वाटर  है | एसीबी में तेजस्वनी गौतम से पहले लोक सूचना अधिकारी शरद चौधरी थे | परिवादी ने आरटीआई के तहत रिकॉर्ड के दस्तावेजो की कापी मांगी थी पर अफसरों ने जांच का बहाना बनाकर देने से मना कर दिया था |