Latest:
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

कोर्ट-न्यायाधिकरणों में सीसीटीवी लगे या नहीं ?

Loading

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अधीनस्थ अदालत, न्यायाधिकरणों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पालना रिपोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के पक्ष की जानकारी मांगी हैं|

न्यायाधीश वीएस सिरधना ने सफदरे आलम की याचिका पर यह अन्तरिम आदेश दिया| प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवव्ता त्रिभुवन नारायण सिंह ने कोर्ट को बताया की याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी है,  मामला याचिकाकर्ता की पदोन्नति का है | मामला राज.सिविल सेवा अपीलीय नयायाधिकरण में 5 साल से चल रहा है, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हुई | याचिकाकर्ता ने कहा की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधूमन बिष्ट मामले में 14 अगस्त 2017 को अधीनस्थ अदालत व नयायाधिकरणों में बिना आवाज रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए थे, जिससे इन अदालतों के पीठासीन अधिकारियों की कार्यशेली की जानकारी मिल सके | इसके बावजूद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट आदेश की पालना में कोई कार्यवाही नहीं की |