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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को लेकर सरकार पर एक लाख जुर्माना

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राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को लेकर आदेशों की पालना नहीं होने पर राज्य सरकार पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया और मुख्य सचिव को तलब किया है | जिला प्रशासन ने आदेश की पालना के लिए तीन दिन की मोहलत मांगी, एनजीटी ने श्राइन बोर्ड के गठन व प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण और अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं करने पर फटकार लगाई | एनजीटी मे जस्टिस रघुवेन्द्र एस राठौड़ की बैंच में  गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण व संरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है | इस दौरान मंगलवार को डीग के उपखण्ड अधिकारी शेरसिंह लुहाड़िया पेश हुए | एनजीटी ने उनसे तीन दिन में स्थिति सुधारने को कहा और अगली तारीख पर स्पष्टीकरण के लिए मुख्य सचिव को हाजिर होने के निर्देश दिए | गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का दो किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान सीमा में पड़ता है | एनजीटी ने 4 अग़स्त 2015 को उतर-पदेश व राजस्थान सरकार को गिरिराज जी की और  निर्माण रोकने के आदेश दिए थे |