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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

जम्मू-कश्मीर के लोग सिनेमा हॉल में नहीं ले जा सकेगे खाना

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जम्मू-कश्मीर के लोग सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में अपना खाना और पानी लेकर नहीं जा सकेगे | इस बाबत जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा 18 जुलाई को जारी दिशा-निर्देश पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी | हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों को सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स  मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में   चुनोती दी थी | जस्टिस आरएफ नरिमन और इन्दु मल्होत्रा को बेंच ने अन्तरिम राहत देते हुए सिर्फ बाहर से       खाना-पानी ले जाने देने के निर्देश पर ही रोक लगाई | कोर्ट ने या   राज्य सरकार और हाईकोर्ट  में याचिका दायर करने वाले वकीलो से चार हफ्ते में जवाब मांगा है | इस मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी | उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने दो वकीलों ने जनहित याचिका पर कई दिशा-निर्देश जारी किए थे |