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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

टोंक फाटक-बरकत नगर की गतिविधियों पर भी कोर्ट सख्त

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व्यावसायिक क्षेत्र मे 5 लाख दुकाने और व्यावसायिक गतिविधियो पर सवाल

जयपुर| 10बी स्कीम के रिहयशी क्षेत्र में  चल रहे व्यावसायिक गतिविधि मामले में  जेडीए अभी तक सही दिशा में कार्यवाई भी तय नहीं कर पाया था कि अब टोंक फाटक, बरकत नगर स्थित आवासीय कॉलोनी मे भी ऐसा ही मामला उठ खड़ा हुआ है | हाईकोर्ट ने दोनों जग़ह आवासीय कॉलोनी में  व्यावसायिक गतिविधियो के मामले में  प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीसी व नगर निगम आयुव्त को नोटिस जारी कर 10 अगस्त तक व्यावसायिक गतिविधियो पर जवाब देने के लिए कहा है | मामले को लेकर लगी याचिका मे 40 फिट रोड पर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी आदि चलाने की बात कही गई थी | जिसके चलते ट्रैफिक सम्सयाए खडी हो गई | ऐसे मे कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को कहा है कि वे क्षेत्र अवेध पार्किंग व ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करे और इसकी रिपोर्ट पेश करे | न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश शुक्रवार को प्रेम कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया |

याचिका मे वही सवाल…… 40 फीट रोड पर कोचिंग सेंटर,लाइब्रेरी  नहीं चल सकते :

आवासीय कॉलोनी में  40 फीट रोड पर कोचिंग व लाइब्रेरी चलाई जा रही है | ये व्यावसायिक गतिविधिया हैं जो यहा नहीं चल सकती| 10बी स्कीम में  यही सवाल उठे थे कि आवासीय कॉलोनी मे कोचिंग से सड़के जाम हैं | पार्को मे जाना दूभर हो गया है, अंजान लोगों कि आवाजाही से असुरक्षा का माहोल है | इन पर जेडीए-निगम ने कभी कान नहीं धरा|

5 लाख दुकाने, परचून, कोचिंग का अंतर नहीं कर पा रहे 

टोंक फाटक, राजा पार्क, मानसरोवर, प्रताप नगर, सांगानेर,गोपालपुरा बाईपास,वॉल सिटि का ज़्यादातर एरिया ऐसा है, जहा रेजीडेंशियल में कॉमशियल गतिवाधिया चल रही हैं | परचून,क्लीनिक, मेडिकलशॉप, डेयरी को लेकर क्षेत्रवासियो को समस्याए नहीं हैं | असल समस्या कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, जिम जेसी गतिविधियो से है, जहा दिनभर अनजान ओर बड़ी संख्या मे भीड़ लगी रहती है |