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rti के संबंध में राज्य सूचना आयोग के निर्णय

तिवाड़ी को आरटीआइ में नहीं मिलेगी सूराक्षा हटाने कि सूचना

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भारत वाहिनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी व उनके पुत्र आशीष तिवाड़ी को राज्य सरकार कि ओर से उनकी सुरक्षा हटाने की सूचना नहीं मिलेगी | राज्य सूचना आयोग ने जयपुर व सीकर पुलिस के निर्णय को सही मानते हुए तिवाड़ी व उनके पुत्र की अपीले खारिज कर दी |

पुलिस ने तिवाड़ी व उनके पुत्र द्वारा मांगी गयी सूचना को यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया था कि यह सूचना खुफिया पुलिस कि गठिविधियों से संबन्धित है और खुफिया पुलिस, जिला विशेष शाखा सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर है |

मुख्य सूचना आयुव्त सुरेश चौधरी एवं सूचना आयुत आशुतोष शर्मा तिवाड़ी व उनके पुत्र कि अलग- अलग अपीले खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने खुफिया पुलिस को आरटीआइ एक्ट कि धारा 24 के तहत अधिसूचित कर सूचना देने से मुक्त कर रखा है | तिवाड़ी परिवार कि सुरक्षा हटाने कि सूचना खुफिया पुलिस से संबन्धित है लेकिन खुफिया पुलिस संगठन आरटीआइ से मुक्त होने के कारण सूचना नहीं देने का पुलिस का निर्णय सही है |