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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

तीन अफसरो को अवमानना नोटिस

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हाईकोर्ट ने नगरीय विकास सचिव, जेडीए आयुव्त व जयपुर नगर निगम आयुव्त  को नोटिस जारी कर पूछा है  कि जयपुर की 10-बी स्कीम कॉलोनी  मे  अदालती आदेश के  बावजूद व्यावसायिक  गतिविधिया  जारी  रहने  पर क्यू न उनको  अवमानना की   सजा  दी जाए ?  न्यायाधीश वीके व्यास की खण्डपीठ ने 10- बी स्कीम विकास  समिति की अवमानना याचिका पर  यह   आदेश  दिया | विकास समिति के प्रतिनिधियों ने कोर्ट को  बताया कि हाईकोर्ट ने मई 2004 मे कॉलोनी मे अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया था |