तीन अफसरो को अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट ने नगरीय विकास सचिव, जेडीए आयुव्त व जयपुर नगर निगम आयुव्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि जयपुर की 10-बी स्कीम कॉलोनी मे अदालती आदेश के बावजूद व्यावसायिक गतिविधिया जारी रहने पर क्यू न उनको अवमानना की सजा दी जाए ? न्यायाधीश वीके व्यास की खण्डपीठ ने 10- बी स्कीम विकास समिति की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया | विकास समिति के प्रतिनिधियों ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने मई 2004 मे कॉलोनी मे अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया था |