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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

तीन बार अखबार में प्रचार करें कि ये उम्मीदवार दागी हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ रोकने के लिए संसद को ही कानून बनाना चाहिए|आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के संसद व विधानसभाओं में पहुंचने के कारण लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है|इसे रोकने के लिए संसद को जरूर दखल देना चाहिए|आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के संसद व विधानसभाओं में पहुंचने के कारण लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है|इसे रोकने के लिए संसद को जरूर दखल देना चाहिए|

हालांकि शीर्ष अदालत ने उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि अदालत में लंबित आपराधिक मामलों का शपथपत्र में मोटे अक्षरों में उल्लेख करें|स्थानीय मीडिया में इसका कम से कम तीन बार प्रचार किया जाए|राजनीतिक दल अपनी वेबसाइटों पर भी उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों को प्रकाशित करें|