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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

थड़ी-ठेले वालों को मौजूदा जगह से नहीं हटाए

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हाईकोर्ट ने वेंडिंग जोन को लेकर जयपुर मे जा रही कार्यवाही को खानापूर्ति बताते हुए अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है | वेंडिंग जोन से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने तक  थड़ी-ठेले वालों को मौजूदा जगह से बेदखल ओर प्रताड़ित नहीं  करने के निर्देश दिए है |  अब  सुनवाई 6जुलाई  को होगी |

कोर्ट ने हैरिटेज सिटि थड़ी-ठेला यूनियन की याचिका पर  यह अंतरिम आदेश दिया | जयपुर नगर निगम से  कोर्ट  ने पूछा कि वेंडिंग जोन  चिन्हित करने मे  समय  कितना लगेगा तो नगर निगम  जवाब नहीं  दे पाया | कोर्ट ने  कहा कि   सीईओ अगली तारीख  पर  शपथ पत्र  के जरिए  पालना रिपोर्ट  पेश  करे | कोर्ट ने कहा लगता  है नियम  अदालती आदेश से अलग चल रहा है , काम  आउट सोर्स पर दे दिया गया है |