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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

दुकानदारो को जमीन नहीं , तो पुजारी को केसे दे दी ?

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हाईकोर्ट ने राजधानी स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पास अतिक्रमण और पुनर्वास को लेकर रिकॉर्ड पेश नहीं करने पर नाराजगी जाहीर करते हुए नगर निगम के सीईओ रवि जैन व मोतीडूंगरी जोन उपायुवत अशोक योगी को अवमानना नोटिस से तलब किया हैं |कोर्ट ने पुनर्वास के मामले में दुकानदार और मंदिर के पुजारी में भेदभाव करने पर सवाल उठाते हुए पुजारी को जमीन का आवंटन भी रोक दिया है |

कोर्ट ने निगम के पुनर्वास का प्लान तलब करते हुए सुनवाई 8 अगस्त तक टाल दी हैं | न्यायाधीश मनीष भण्डारी व न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिया | कोर्ट ने जयपुर स्थित मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के आसपास अतिक्रमण को लेकर की गई कार्यवाही और पुनवार्स के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर निगम के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए| सुनवाई के दोरान नगर निगम सीईओ रवि जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे |

गणेश मंदिर के पास के 23 दुकानदारों को नोटिस

हाइकोर्ट मे जयपुर नगर निगम ने जवाब दिया है कि मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के 23 दूकानदारों को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस दिया गया है| कोर्ट ने जेएलएन मार्ग पर अब भी ठेले लगने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुनवाई 5 सितम्बर तक टाल दी है|

न्यायाधीश मनीष भण्डारी व न्यायाधीश जीआर मुलचंदानी की खंडपीठ ने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर की सुरक्षा को  लेकर स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर यह आदेश दिया| नगर निगम की ओर से कहा गया कि 30 मार्च 2018 को मंदिर के पास के 23 दूकानदारों को नोटिस दिए गए| कोर्ट ने पूछा कि इन्हे सीज़ क्यों नहीं किया गया? इस पर नगर निगम ने कहा कि हटाया गया तो इन दुकानदारो के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है| इस पर गणपती मिष्ठान भंडार की ओर से आपति दर्ज कराई गई,जिस पर निगम ने कहा कि यह तो ठेला लगाते थे| कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि उसके सामने सभी समान है| गोपालपुरा बाइपास की तरह सब जगह कार्यवाई क्यों नहीं की जाती?