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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

दो माह में बनाओ रेरा प्राधिकरण व अधिकरण

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हाइकोर्ट ने रियल स्टेट एक्ट की पालना के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि रेरा प्राधिकरण व अधिकरण दो माह में  बनाए जाएं|साथ ही निर्धारित अवधि के 16 माह बाद भी इनका वैधानिक तरीके से गठन नहीं होने को सरकार की गंभीर खामी बताया|

अदालत ने शनिवार को गोल्डन डयून्स बिल्डहाम प्रालि की याचिका पर यह आदेश दिया|याचिकाकर्ता के मामले में रेरा प्राधिकरण के 14 जून 2018 के आदेश की पालना पर भी रोक लगा दी|अब सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी|प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता प्रदीपकुमार चौधरी ने कहा कि रियल स्टेट एक्ट-2016 के तहत 1 मई 16 को कानून लागू होने