Latest:
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

परकोटे मे व्यावसायिक भवन निर्माण पर रोक

Loading

हाईकोर्ट ने परकोटे के आवासीय क्षेत्र मे व्यावसायिक भवनों  के निर्माण पर  रोक लगा दी है | व्यावसायिक बहुमंजिला निर्माण की  अनुमति देने पर स्पष्टीकरण  के  लिए 4 जुलाई  को जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकरी व हवामहल पश्चिम  जोन के  उपायुक्त को तलब  किया  है |नयायाघीश संजीव प्रकाशशर्मा ने संजीव शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया | कोर्ट ने स्वायत  शासन निदेशक के  जरिए राज्य सरकार नगर निगम के मुख्य  कार्यकारी अधिकारी हवामहल जोन-पश्चिम  के उपायुक्त  व एक  अन्य  से जवाब  मांगा है |  याचिका मे  कहा था  कि गणगोंरी  बाजार  मे   प्रार्थिपक्ष का पीढियों पुराना मंदिर है , प्रार्थी वहा रहता है | निगम ने 11 अप्रैल 2017 को आवासीय निर्माण कि अनुमति  निरस्त हो जाएगी | प्रार्थी के परिसर के पास सुरेन्द्र नागपाल ने निर्माण शुरू किया व सरकारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया | निगम ने 30 अव्टूबर 2017 को नोटिस दिया | बिना अनुमति तिमंजिला निर्माण के इस मामले ने निगम नोटिस तो दे रहा है लेकिन निर्माण हटा नहीं रहा | कोर्ट ने स्थिति को गंभीरता से लिया है |