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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

बायो डीजल की रिटेल बिक्री के लिए परमिट जरूरी,हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द किया

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हाईकोर्ट ने प्रदेश में बायो डीजल की रिटेल बिक्री के लिए परमिट होना जरूरी माना है|साथ ही एकलपीठ के अप्रैल 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार को बायो डीजल की रिटेल बिक्री बिना परमिट के होने देने का निर्देश दिया था|मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्रजोग व इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश बायो फ्यूल ऑथरिटी की अपील को स्वीकार करते हुए दिया|गौरतलब है कि एकलपीठ ने कोटियार्क इंडस्ट्रीज व यमुना बायो एनर्जी की याचिका पर दिए अपने फैसले में राज्य सरकार के बायो डीजल ऑथोरिटी के 10 अप्रैल 2017 व 18 फरवरी 2018 के आदेशों को रद्द करते हुए कहा था कि बायो डीजल की बिक्री के लिए किसी से अनुमति लेना जरूरी नहीं है|इसके अलावा एकलपीठ ने केन्द्र सरकार की अधिसूचना के बाद बायो  डीजल की रिटेल बिक्री करने वालों पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करने को भी गलत माना था|अपील में राज्य सरकार ने कहा था कि बायो डीजल की रिटेल बिक्री के लिए परमिट लेना जरूरी है|राज्य सरकार ने कहा कि कुछ जगह पर नमूने लेने पर बायो डीजल घटिया पाया गया था|इस कारण से ही बायो डीजल की रिटेल में बिक्री पर पाबंदी लगाई गई थी|

(साभार:दिनांक:29/09/2018 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर)