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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

बिना बीमा वाले वाहन से दुर्घटना तो उसे बेचकर दिया जाएगा मुआवजा

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बिना बीमा वाले वाहन से दुर्घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया | कोर्ट ने कहा कि दुर्घटना में शामिल बिना बीमा के वाहन को बेचकर पीड़ित को मुआवजा दिया जाए | सभी राज्यों को 12 हफ्ते में यह नियम लागू करने को कहा गया है | सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब दुर्घटना के बाद ऐसे वाहन जब्त किए जाएगे | मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल इन्हें बेचेगा | सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक ऐसे ही मामले में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए | याचिकाकर्ता ऊषा देवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा नियम दिल्ली एमएसीटी एक्ट में बनाया गया है , लेकिन बाकी राज्यों में नहीं है | यदि किसी वाहन का बीमा नहीं है और दुर्घटना हो जाती है तो उससे पीड़ित या उसके परिवार को वित्तीय सहायता नहीं मिलती | ऐसे में यह नियम सभी राज्यों के लिए होने चाहिए |

( साभार : दैनिक भास्कर में दिनांक 14-09-2018 को प्रकाशित खबर )