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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

भड़काऊ भाषण मामले में योगी पर क्यों न चले मुकदमा

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर भड़काऊ भाषण  मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है |

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा क्यों न चले ?अदालत ने यूपी सरकाए से 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है |सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस इलाहबाद हाईकोर्ट के 22 फरवरी के आदेश के खिलाफ पत्रकार परवेज़ और  असद हयात की विशेष अनुमति याचिका पर जारी किया |

इसी साल फरवरी में इलाहबाद हाईकोर्ट ने योगी समेत 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था |