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अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश

महिला की मर्यादा होती है , प्रसव पुरुष जीएनएम से करवाना शर्मनाक : हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट में सोमवार को गुढ़ामालानी के अस्पताल के पीपीपी मोड़ पर किए गए एमओयू निरस्त करने के मामले में सुनवाई हुई | कोर्ट ने ध्यान में लाया गया कि अस्पताल में पुरुष जीएनएम डिलीवरी कर रहे हैं | इसे कोर्ट ने शर्मनाक बताते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा , कि महिलाओं कि मर्यादा होती हाई | क्यों न इसे महिला अयौग के संज्ञान में लाया जाए | कोर्ट ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने तथा एमओयू को री-कंसीडर करने के निर्देश दिए | चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त सचिव वीनू गुप्ता भी पेश हुई | इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को मुकर्रर की है | याचिकाकर्ता सीआरडी हेल्थ केयर की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ जोशी ने बहस करते हुए कहा , कि सरकार द्वारा गुढ़ामालानी के अस्पताल का पहले टी पीपीपी मोड पर एमओयू कर दिया गया , बाद में सरकार ने एमओयू को निरस्त कर दिया | पीपीपी मोड पर देने के बाद याचिकाकर्ता ने 45 लाख रुपए लगाकर अस्पताल में कई सुधार किए | खाली पदों को भरा गया तथा 11 महीने में 30 ऑपरेशन भी किए | एमओयू निरस्त होने के बाद हालात फिर से खराब होने लग गए हैं |

( साभार : दैनिक भास्कर में दिनांक 11-09-2018 को प्रकाशित खबर )