‘मैं तुझे देख लूंगा’ कहना धमकी नहीं : गुजरात हाईकोर्ट
अहमदाबाद @ पत्रिका॰ गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मैं तुझे देख लूंगा’ वाक्य को आपराधिक धमकी मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले में दर्ज एफआइआर को अमान्य घोषित करते हुए यह फेसला सुनाया। साबरकंठा जिले के वकील मोहम्मद मोहसीन छलोतिया ने 2017 में पुलिसकर्मियो को ‘देख लेने’ और हाईकोर्ट में घसीट लेने की धमकी दी थी। तब से वह जेल में ही बंद है। सुनवाई करते हुए जज ने कहा, ‘धमकी वह होती है, जिससे पीड़ित के दिमाग में किसी तरह का डर पैदा हो।‘