राज्य सूचना आयोग ने जेडीए को किया तलब
जयपुर॰ सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मांगी गयी सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को तलब किया है। आयोग ने जेडीए के उपायुक्त प्रथम को 10 अप्रैल को उपस्थित होने के निर्देश दिये है।
मामले के अनुसार गत 18 जून को एक्टिविस्ट राकेश शर्मा (सवाई माधोपुर) ने उपायुक्त प्रथम से जेडीए कार्यालय की बाहर स्थित गार्डन आदि से संबन्धित विषयो पर सुचनाएं व दस्तावेज़ की प्रति मांगी थी। शर्मा ने बताया कि प्राधिकरण होने के कारण सूचना देना संभव नहीं हैं।
फिर 3 जुलाई, 18 को उन्होने जेडीसी के यहां प्रथम अपील दर्ज कराई। इस पर उपायुक्त ने जवाब में लिखा कि उक्त विषयो से संबधीत रिकॉर्ड नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इस पर शर्मा ने गत 8 जनवरी को आयोग के समक्ष दिवतीय अपील पेश कि।