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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

रियायती जमीन पर बने अस्पताल करे गरीबों का मुफ्त इलाज : कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे जिन निजी अस्पतालों को रियायती पर जमीन दी गई है, उन सभी को कुछ प्रतिशत गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करना होगा | गरीबों को इलाज मुहैया कराना जमीन पट्टे कि महत्वपूर्ण शर्त है , इसके चलते ही जमीन कम कीमत पर दी जाती है |

रियायती दर पर सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर बने निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य है कि वे रोगी विभाग ( आइपीडी ) में 10 फीसदी और बहिरंग विभाग ( ओपीड़ी ) में 25 फीसदी गरीबों का मुफ्त इलाज करे | जस्टिस अरुण मिश्रा कि अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, अस्पतालों द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध उनके पट्टे को रद्द करने का कारण बन सकता है |

पीठ ने दिल्ली सरकार से आदेश अनुपालन रिपोर्ट मांगी है | कोर्ट ने कहा, वह निजी अस्पतालों पर नजर रखगी, ताकि गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा सके |