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अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश

वाहन चलाते वक्त फोन यूज करने वालों से 24 घंटे तक छीन ले फोन

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है | हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन विभाग से कहा हाई कि गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने वालों का सेलफोन जब्त किया जाना चाहिए और उसे 24 घण्टे के बाद  ही समुचित कार्यवाही कर वापस किया जाए | जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा, ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करने वाले वाहन चालको के खिलाफ आईपीसी कि संबन्धित धाराओ में एफआईआर दर्ज करे |