विधायक के पुत्र और पुत्रवधू को कारावास
पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करने के मामले में आसपुर न्यायालय ने विधायक गोपीचंद मीणा के पुत्र जितेंद्र तथा उसकी दूसरी पत्नी मंजू को तीन-तीन साल के कारावास व 10-10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई जबकि विधायक गोपीचंद,उनकी पत्नी तेजकी व मंजू के माता-पिता को दोषमुक्त करार दिया|जितेंद्र की पहली पत्नी हिना ने परिवाद पेश किया था|