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अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश

विशेष पूजा के लिए पैसे न वसूले मंदिर : हाईकोर्ट

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मद्रास हाईकोर्ट कि मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि भक्तों  से विशेष पूजा के नाम पर पुजारी रूपय नहीं ऐठे| विरुदनगर जिले के राजपालयम निवासी आरएस कल्याणसुंदरम ने उच्च न्यायालय कि मदुरै खंडपीठ में याचिका लगाई | याची ने तिरुचेंदूर मुरूगन मंदिर का संदर्भ दिया कि यहा विशेष दर्शन के लिए 250, 150 व 100 रूपय का टिकट लगता है| इन टिकटों पर भक्त  को दर्शन करने वालों को गर्भगृह के निकट खड़े होने का अवसर मिलता है | जबकि दूसरी ओर मंदिर प्रशासन से कोई नातेदारी नहीं रखने वाले लोग बीचोलिए बनकर बिना टिकट लोगों को विशेष दर्शन कराने में सक्रिय हैं| इस तरह दर्शन कराने के बाद वे उन भक्तो से वसूली भी कर लेते है | यह राशि मंदिर प्रशासन को भी नहीं दी जाती | मंदिर प्रशासन कि गतिविधियों को नियमित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए |