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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

सात दिन में गड्ढे-आवारा पशु नहीं हटे,तो अफसरों को जेल

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हाईकोर्ट ने सड़कों पर गड्ढे और आवारा पशुओं को लेकर अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर सख्ती दिखाते हुए मौखिक रूप से चेतावनी दी कि 7 दिन में हालात नहीं सुधरे तो अफसरों को जेल भेजा जाएगा | कोर्ट ने कार्यवाही कर 7 दिन में शपथ पत्र पेश करने को कहा हैं | कोर्ट ने सुनवाई 14 सितंबर तक टालते हुए नगरीय विकास विभाग के अतिरित्त मुख्य सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुत्त को पुनः बुलाया है |

न्यायाधीश मनीष भंडारी ने आवारा पशु कि टक्कर से विदेशी नागरिक के मौत के बाद स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया | सुनवाई में नगरीय विकास विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के गोयल, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त वैभव गालरिया और जयपुर नगर निगम आयुक्त मोहन लाल यादव हाजिर हुए |

इस दौरान निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बजाय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरसहाय के बोलने पर नाराजगी जाहीर करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ज्यादा होशियार बन रहे हो, यहां पंचायत नहीं चल रही है |