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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

सीएम योगी के खिलाफ फिर सुनवाई के निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में भड़काऊ भाषण के मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत पर फिर सुनवाई का आदेश दिया | प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डिवाई चंद्रचूड़ कि पीठ ने मंगलवार को गोरखपुर मजिस्ट्रेट से विवेक का इस्तेमाल करने को कहा है | कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत इस बार फैसले में विस्तृत कारण भी लिखे | इससे पहले निचली अदालत ने प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ण होने की बात कहकर शिकायत खारिज कर दी थी | हालांकि कोर्ट ने कोई कारण नहीं बताया था |

इसके बाद याचिकाकर्ता रशीद खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की | जनवरी 2018 में हाईकोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया | हाईकोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ता ने सुप्रीमकोर्ट में कारण न बताने की दलील देकर चुनौती दी |

( साभार : राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12-09-2018 को प्रकाशित खबर )