सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना हो,सेंट्रल पार्क की भूमि खाली कराओ
हाइकोर्ट ने सेंट्रल पार्क की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कराने को कहा है| साथ ही सुनवाई 11 अक्टूबर तक टाल दी है|
मुख्य न्ययाधीश प्रदीप नंदाजोग व न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने योगेश यादव की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की| सेंट्रल पार्क के लिएआवंटित रामबाग कॉमपलेक्स की अवाप्तशुदा जमीन खाली नहीं होने के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण ने जवाब दिया कि राजस्व कोर्ट में मामला चल रहा है|