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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

हाईकोर्ट ने पूछा, एक साल में कहां आग लगी, बचाव की क्या व्यवस्था

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जयपुर॰ राजधानी सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानो पर अग्नि हादसों को लेकर हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पिछले एक साल में माल्स, मल्टीप्लेक्स व बहुमंजिला इमारतों में हुए अग्निकांडों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इसी मामले में महाधिवक्ता से माल्स में अग्निशमन की व्यवस्थाओं का सर्वे कराकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब 20 फरवरी को सुनवाई होगी।

न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश गोवेर्धन बाढ़दार की खण्डपीठ ने गुरुवार को इस मामले में अधिवक्ता कुणाल रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया की स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव को याचिका में पक्षकार बनाया जाए। याचिका में कहा गया है की प्रदेश में स्थानीय निकाय की अग्निशमन सेवा व्यवस्था में खामियां है। जयपुर सहित अन्य शहरों में पर्याप्त अग्निशमन वाहन व कर्मचारी नहीं है। अग्निशमन वाहन देर से पहुचने के कारण जयपुर में विधाधर नगर के सेक्टर 9 में एक मकान में आग लगने से 5 जनो की मौत हो गई थी। अग्निशमन कर्मचारियो के पास न पर्याप्त उपकरण है, न विशेष ड्रेस व जूते जेसी सुविधाये है।

जयपुर में आबादी के अनुसार 50 फायर स्टेशन होने चाहिए लेकिन 11 ही हैं। प्रदेश के 52 शहरों में तो फायर स्टेशन है ही नहीं। अग्निशमन सेवा में अधिकतर कर्मचारी संविदा पर हैं। याचिका में इन स्थितियों का हवाला देते हुए प्रदेश में अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नीति बनवाने का आग्रह किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिकाकार्ता से कहा की वे शपथ पत्र पेश कर पिछले एक साल की आगजनी की घटनाओं की जानकारी दें।