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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

हाईकोर्ट ने रेल्वे से पूछा,क्यों न क्रॉसिंग पर टाइमर लगाए जाएं

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हाईकोर्ट ने रेल्वे क्रॉसिंग गेट बंद रहने के दौरान गेट पर खड़े वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण व ईंधन की खपत होने के मामले में रेल्वे बोर्ड के चेयरमैन व उतरी पश्चिमी रेल्वे के जीएम को नोटिस जारी किए है|अदालत ने उनसे छह सप्ताह में पूछा है कि क्यों न रेल्वे क्रॉसिंग गेटों पर टाइमर लगा दिए जाएं|मुख्य न्यायाधीश प्रदीप इंद्रजोत और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश शुक्रवार को राजस्थान प्रदेश काँग्रेस कमेटी के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक पंकज शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया|अधिवक्ता उदय प्रदीप गौड़ ने  बताया कि सरकार का नैतिक व संवैधानिक दायित्व है कि वह आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए|ऐसे में क्रॉसिंग पर ट्रेनों की आवाजाही के दौरान आमजन को यह पता नहीं होता कि रेलगाड़ी कितनी देर में वहां से गुजरेगी वफाटक कब तक बंद रहेगा|जयपुर शहर में भी टोंक फाटक,सिविल लाइंस फाटक व इमलीवाला फाटक पर रेलों की आवाजाही के दौरान लोगों को फाटक खुलने का समय पता नहीं रहने के कारण काफी समय खड़ा रहना पड़ता है|प्रार्थी सहित हजारों लोगों ने रेलवे को कई बार प्रतिवेदन दिया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई|ऐसे में आमजन को क्रॉसिंग पर टाइमर लग जाए तो इससे न केवल वाहनों के ईंधन की बचत होगी बल्कि वाहनों से निकलने वाले धुएँ से होने वाले प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा|अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रेल्वे विभाग से जवाब मांगा|