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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

हिरासत में यातना, 8 पुलिस वालों को 7 साल की सजा

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के आठ पुलिसकर्मियों को लूट के आरोप में पकड़े गए संदिग्ध को यातना देने के मामले में सात साल की सजा दी |

मामला 25 साल पहले का है , जिसमें उस शख्स की मौत हो गई थी | जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस एमएम शांतानागौदर की पीठ ने कहा , इस मामले में पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया , जबकि उसे कानून का संरक्षण करना था |

पुलिस कर्मियों को ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा न्याय-प्रणाली में कायम रहे | बेंच ने कहा , ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 3 साल की सजा अपर्याप्त है , जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा | इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सजा बढ़ाकर सात साल कर दी | गौरतलब है कि 24 जून , 1993 को नागपुर में पुलिस ने लूट के संदेह में अदम येलमती को उसके घर से उठा लिया और बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की | थाने में भी पीटा गया , इसके चलते अगले दिन उसकी मौत हो गई |

( साभार : राजस्थान पत्रिका में दिनांक 05-09-2018 को प्रकाशित खबर )