हिरासत में यातना, 8 पुलिस वालों को 7 साल की सजा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के आठ पुलिसकर्मियों को लूट के आरोप में पकड़े गए संदिग्ध को यातना देने के मामले में सात साल की सजा दी |
मामला 25 साल पहले का है , जिसमें उस शख्स की मौत हो गई थी | जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस एमएम शांतानागौदर की पीठ ने कहा , इस मामले में पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया , जबकि उसे कानून का संरक्षण करना था |
पुलिस कर्मियों को ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा न्याय-प्रणाली में कायम रहे | बेंच ने कहा , ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 3 साल की सजा अपर्याप्त है , जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा | इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सजा बढ़ाकर सात साल कर दी | गौरतलब है कि 24 जून , 1993 को नागपुर में पुलिस ने लूट के संदेह में अदम येलमती को उसके घर से उठा लिया और बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की | थाने में भी पीटा गया , इसके चलते अगले दिन उसकी मौत हो गई |
( साभार : राजस्थान पत्रिका में दिनांक 05-09-2018 को प्रकाशित खबर )