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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

2 स्थाई, 65 अस्थाई अतिक्रमण भी हटेंगे

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हाईकोर्ट ने शास्त्रीनगर कब्रिस्तान को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने पर ज़ोर दिया है | इस भूमि पर स्थित 2 परिवारों के पक्ष में  अधीनस्थ से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निष्प्रभावी कर दिया है | पैंसठ परिवारों के अस्थाई अतिक्रमण की जांच व कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं | अब सुनवाई 24 सितंबर को होगी |

न्यायाधीश मोहम्म्द रफीक व गोवर्धन बाढ़दार ने फिरोजुद्दीन की जनहित याचिका पर गुरुवार को यह आदेश दिया | कोर्ट ने सुनवाई के लिए साथ लगी प्रदेश के विभिन्न कब्रिस्तानों से जुड़ी अन्य याचिकाओ को इस याचिका से अलग भी कर दिया | महाधिवक्ता नरपतमल लोढ़ा ने कोर्ट को बताया कि 31 जुलाई 18 के आदेश की पालना में शास्त्रीनगर कब्रिस्तान 416 अतिक्रमण हटा दिए गए है | नन्दकिशोर व कालू प्रजापत का कब्जा नहीं हटा है क्योंकि 14 अगस्त 18 को सिविल कोर्ट ने निषेधाज्ञा का आदेश दे रखा है | अधिवक्ता पीके शर्मा ने कहा कि इन दोनों कब्जेधारियों व 38 अन्य ने बेदखली को लेकर याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ के अतिक्रमण हटाने के आदेश की पालना कराने को कहा | इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि इस भूमि के दो खसरे है और दोनों कॉमन है | वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता सैयद सआदत अली ने कहा कि 65 परिवारों के करीब 300 लोगों ने इस जमीन पर अस्थाई कब्जा जमा लिया है |

कोर्ट ने सभी पक्षो को सुनने के बाद कहा कि दोनों कब्जेधारियों ने हाईकोर्ट कि खंडपीठ के अतिक्रमण हटाने के आदेश की जानकारी दिए बिना सिविल कोर्ट से अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया |एकलपीठ को भी आदेश की जानकारी नहीं दी |हाईकोर्ट , सिविल कोर्ट के आदेश निष्प्रभावी कर दिया | कोर्ट ने अस्थाई अतिक्रमण को लेकर वक्फ बोर्ड से प्रार्थना पत्र पेश करने , महाधिवक्ता को इन अतिक्रमणों की जांच कराने और जिला प्रशासन को अतिक्रमण नहीं देने का निर्देश दिया |

( साभार : राजस्थान पत्रिका में दिनांक 07-09-2018 को प्रकाशित खबर )