5 वर्ष से बड़े बच्चो को भी हेलमेट अनिवार्य
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है | जस्टिस राजीव शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि यह नियम 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चो पर भी लागू होगा |
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड कि राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि परिवहन विभाग चारधाम यात्रा के दोरान अन्य मार्गो पर प्याप्त बस उपलब्ध कराए | कहा कि किसी भी निजी वाहन से क्रश गार्ड, बुल बार आदि एक सप्ताह में हटवाए जाए| कोर्ट ने निजी वाहनों पर हूटर, सायरन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है |
इससे पहले राज्य में 2016 में दोपहिया वाहनो कि पिछली सीट पर बैठे यातीयों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया था |