एनओसी नहीं लेने वाले उद्योगों को नोटिस
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल को निर्देश दिए है कि केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेने वाले उद्योगों का पता लगाने के लिए सर्वे करायाजाये|इसके बाद इन उद्योगों को नोटिस भेजे जायेंगे|
अधिकरण की भोपाल बेंच ने नवीन सारस्वत के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया है|प्रार्थी की और से अधिकरण को बताया गया था कि उद्योगों को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से एनओसी लेना आवश्यक है|एनजीटी ने प्रदुषण मंडल को आदेश दिया है कि परिपत्र की पालना के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उद्योगों का सर्वे किया जाए|एनओसीनहीं लेने वाले उद्योगों को दस दिन के भीतर नोटिस भेजे जाएं|
आभार:- (दिनांक 07/02/2017 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर)