SUPERINTENDENT OF POLICE, UDAIPUR के अनुसार प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में थाना कोटडा पर प्रकरण सं 133/2020 धारा 147.148.336.323.427.307.379.149 भादस में दर्ज हो प्रकरण के अनुसंधान में बयान प्रार्थी व गवाहानों के लेखबद्ध किये गये एवं आस पास के लोगों से भी घटना के बारे में पुछा तो मक्की की फसल में रात्री के समय जगंली जानवर आने से फसल की रखवाली करने वालों द्वारा पत्थर फेंक कर जंगली जानवरों को भगाये जाते हैं। आसपास निवासरत लोगो ने किसी को पत्थर मारते हुये नहीं देखे। घटना स्थल पर पहुॅच घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया कि प्रार्थी के बताये अनुसार कोई पत्थर मारना व भुडके (फायर) के निशान जाहीर नहीं होता है। उपरोक्त प्रकरण प्रार्थी व उसके परिवार वाले पूर्व रितिनुसार एवं रास्ते में घना जंगल होने के कारण जंगली जानवरों डर से व विरोधियो के डर के कारण एवं पूर्वज रिती अनुसार हथियार साथ लेकर चलने का होने से उक्त लोग थाने के ठीक सामने गंाधी ग्राउंड मैदान में एकत्रित हुए थे। दर्ज प्रकरण के प्रार्थी पक्ष व अप्रार्थी पक्ष के बिच पुर्व की आपसी रंजीश होने के कारण उक्त रिपोर्ट पेश की है। एवं विरोधी पक्ष को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु हस्ब दफा107-151 सीआरपीसी में गिरफतार कर सबंन्धित न्यायालय से पाबन्द कराये गयें है। एवं प्रकरण में अनुसंधान जारी है जैसी सूरत होगी वैसी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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