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जे.डी.ए. विनियमों और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियाँ उडाता राज आंगन रिसोर्ट

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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्व प्रेरित मामले डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 7688/2019  में दिए गए अंतरिम निर्णय में जे.डी.ए.,नगर निगम सहित अन्य सभी जिम्मेदार विभागों को तत्काल प्रभाव से निजी सहकारी संस्थाओं द्वारा काटी गयी कोलोनियों में आम जन की सुविधा हेतु छोड़े गए सुविधा क्षेत्रों,पार्कों,सड़कों,फुटपाथों व अन्य सार्वजानिक स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किये है|साथ ही ऐसे मामलों में प्रभावी मोनिटरिंग करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन कर, हर माह मोनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए है|

परन्तु इसके बावजूद जे.डी.ए. ज़ोन-8 में स्थित महाराजा किशन सिंह नगर में सुविधा क्षेत्र और ग्रुप हाउसिंग की जगह छोड़ी गयी जमीन पर अवैध राज आंगन रिसोर्ट/हवेली रलावता का संचालन बेखौफ किया जा रहा है|पढ़िए क्या है पूरा मामला इस इनसाइड स्टोरी में:-

 

 

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