RTI एक्सपोज सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की गलत व्याख्या कर, सुचना देने से इनकार किया,नगर निगम के उपायुक्त श्री राष्ट्रदीप यादव ने!! November 27, 2020 Gyanesh Kumar RTI कार्यकताओं की राय के अनुसार लोक सुचना अधिकारी श्री राष्ट्रदीप यादव का यह कृत्य जानबूझ कर सुचना के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने जैसा है जिसकी अपील राज्य सुचना आयोग में करने पर लोक सुचना अधिकारी श्री राष्ट्रदीप यादव के विरुद्ध अधिकतम 25 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है|वैसे भी किसी जिम्मेदार RAS अधिकारी का ऐसा कृत्य उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है,बहुधा ऐसा कृत्य ग्राम पंचायतों के कम पढ़े-लिखे ग्राम सचिवों द्वारा स्थानीय सुचना आवेदकों को टरकाने हेतु किया जाता है|अतएव नगर निगम में उपयुक्त पद पर बैठे श्री राष्ट्रदीप यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जरुरी है|