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मिशन मास्टर प्लान

जे.डी.ए. ने व्यापक जन हित की आड़ में पेट्रोल पम्प आवंटन/स्थापन/निर्माण के लिए आवासीय भूखंडों के पुनर्गठन/व्यावसायिक भू-रूपांतरण करवाने का नया हथकंडा किया इजाद!!!

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डी.बी. सिविल रिट याचिका 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज. सरकार मामले में पारित राज उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 14 के अनुसार यदि किसी आवासीय कोलोनी के किसी भाग में अनुमोदित मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार मिश्रित/व्यावसायिक/अन्य उपयोग हेतु अनुमति नहीं दी गयी है तो वहां पर सिवाय आवासीय गतिविधियों के किसी भी प्रकार की गतिविधियों(मिश्रित/व्यावसायिक/अन्य) को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा और मास्टर/जोनल प्लान के विपरीत किये गए निर्माणों के विरुद्ध सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करना जे.डी.ए. अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी|परन्तु राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार भूखंड मालिक श्री जयकृत सिंह द्वारा आवासीय प्लाट 2/1 और 2/1-A,गाँधी पथ चित्रकूट योजना को पेट्रोल पम्प हेतु पुनर्गठित करने और व्यवसायिक भू उपयोग परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया है|परन्तु ज्ञात हो कि जे.डी.ए. नियमों के अनुसार मिश्रित भू-उपयोग में नीचे के तल पर व्यवसायिक और उपर के तलों पर आवासीय गतिविधियाँ अनुज्ञेय होती है परन्तु पेट्रोल पम्प की अनुमति नहीं दी जा सकती|पढ़िए आखिर क्या है पूरा मामला??

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