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मिशन मास्टर प्लान

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी ने कहा “अवैध निर्माणकर्ता को धारा 32,33 के नोटिस जारी कर, काम बंद करवा दिया”!! परन्तु बिल्डर ने काम दुगुनी गति से चलाया!!!

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जे.डी.ए. के नोटिसों की परवाह किये बगैर,बिल्डर सुधीर जैन द्वारा इस बिल्डिंग के फ्लेटों का सौदा किये जा रहा है जिसे जे.डी.ए. रोकने में नाकाम है,क्या यह ग्राहकों के साथ धोखाधडी नहीं है?क्या श्री राम बडेसरा का यह दावा सही है कि उनके क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माणों से सम्बंधित शिकायतें लंबित नहीं है?चूँकि अब यह मामला श्री राम बडेसरा के बूते से बाहर है तो क्या मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी को हस्तक्षेप कर इस बिल्डिंग को सील करने के आदेश जारी करने पड़ेंगे?

 

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