शराब माफिया के विरुद्ध आम जन क्या संबन्धित आबकारी निरीक्षक सार्वजनिक तौर पर तीनों धार्मिक स्थलो और मदिरा दुकान “गब्बर वाईन्स” के बीच की दूरी नपवाने को तैयार है? June 4, 2022 Gyanesh Kumar राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्कूल,कॉलेज,अस्पताल, धार्मिक स्थल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|गौरतलब है कि आबकारी विभाग द्वारा उन्ही धार्मिक/पुजा स्थलो को राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अंतरगर्त धार्मिक/पुजा स्थल की श्रेणी मे माना जाता है जो कि देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार अधिसूचित होते है|लेकिन आबकारी विभाग के विद्वान एवं होनहार अधिकारियों द्वारा, जयपुर ईस्ट के वार्ड संख्या 12,21,22,26,76 मे देव स्थान विभाग से अधिस्वीकृत तीन धार्मिक स्थलो यथा:- जैन समुदाय की प्रसिद्ध नसिया “श्री दिगंबर जैन नसिया,श्योजी गोधा”, विश्व प्रसिद्ध और एतिहासिक महत्व रखने वाली “महारानियों की छतरियाँ” और “श्री रघुनाथजी राधा निवास मंदिर” से महज 200 मीटर की दूरी के अंदर दुकान संख्या 7,8,9 योजना-A,गोविंदपुरी,रामगढ़ रोड,आमेर रोड पर लाईसेन्सी तुषार चौधरी की शराब की कम्पोजीट दुकान की लोकेशन पास कर दी गयी|लेकिन विभाग इस बात से नकार रहा है कि उक्त धार्मिक स्थलो से 200 मीटर के अंदर उक्त मदिरा दुकान स्थित है और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई भ्रामक दलीले भी देता नजर आ रहा है|