Latest:
शराब माफिया के विरुद्ध आम जन

भीलवाडा आबकारी विभाग का कारनामा!! स्कूल और मंदिर की चार-दीवारी से लगती दुकान मे चल रहा भांग का ठेका!!

Loading

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्कूल,कॉलेज,अस्पताल,धार्मिक स्थल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल,कॉलेज से भिन्न शिक्षण संस्थान होने की स्थिति मे उनके बंद होने के कम से कम एक घंटे बाद ही उस शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दी जा सकेगी|यह नियम शराब की दुकानों के साथ साथ भांग की दुकानों पर भी लागू होते है और भांग की दुकान की निविदा के संबंध मे जारी नियम व शर्तों मे बाकायदा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है|ऊपर की तस्वीर मे स्पष्ट है कि आबकारी विभाग,भीलवाडा द्वारा भीलवाडा शहर के व्यस्ततम बस चौराहे पर भांग की दुकान खोलने का लाईसेंस दे दिया गया,सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुकान भीलवाडा के प्रसिद्ध गणेश मंदिर के प्रांगण मे खुली दुकान मे खोली गई है और इसी प्रांगण की बाउंडरी से लगती श्री महेश शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दीवार है|इस भांग की दुकान की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते है कि भीलवाडा आबकारी विभाग के कुएं मे ही भांग घुली हुई है|

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *