JDA ट्रिब्यूनल का प्रशंसनीय आदेश!!जब तक सेटबेक नहीं हटेगा तब तक ना तो पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होगा और ना ही बिल्डर संपत्ति का बेचान करेगा|
JDA ट्रिब्यूनल द्वारा परिवादी मनीष पाराशर द्वारा दायर किए गए रेफरेंस मे दिए गए निर्णय मे jda सचिव को आदेश दिए है कि जब तक बिल्डर द्वारा भूखंड संख्या एफ 177 178 श्याम नगर विस्तार पर बन रही बिल्डिंग के सेटबेक मे हुए अवैध निर्माण को नहीं हटाया जाता जब तक बिल्डिंग का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए|वही बिल्डर को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया गया है कि वे भवन पूर्णता प्रमाण पत्र लिए बिना वादग्रस्त संपत्ति या उसके किसी अन्य भाग को किसी अन्य को बेचान या हस्तांतरित नहीं करेगा,इसी के साथ इसमे किसी अन्य तीसरे पक्षकार के हक भी सृजित नहीं करें|
गौरतलब है कि परिवादी मनीष पाराशर द्वारा अपने रेफरेंस मे बताया गया था कि वह भूखंड संख्या एफ 176 श्याम नगर विस्तार का निवासी है, बिल्डर मै. जय श्री बाला सुंदरी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा भूखंड संख्या एफ 177 178 श्याम नगर विस्तार का एकीकरण करवा कर,फ्लेटस बेचान हेतु का निर्माण किया जा रहा है|लेकिन बिल्डर द्वारा सेटबेक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है|jda मे इस बाबत कई बार शिकायत की गई लेकिन jda द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई|