थड़ी-ठेले वालों को मौजूदा जगह से नहीं हटाए
हाईकोर्ट ने वेंडिंग जोन को लेकर जयपुर मे जा रही कार्यवाही को खानापूर्ति बताते हुए अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है | वेंडिंग जोन से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने तक थड़ी-ठेले वालों को मौजूदा जगह से बेदखल ओर प्रताड़ित नहीं करने के निर्देश दिए है | अब सुनवाई 6जुलाई को होगी |
कोर्ट ने हैरिटेज सिटि थड़ी-ठेला यूनियन की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया | जयपुर नगर निगम से कोर्ट ने पूछा कि वेंडिंग जोन चिन्हित करने मे समय कितना लगेगा तो नगर निगम जवाब नहीं दे पाया | कोर्ट ने कहा कि सीईओ अगली तारीख पर शपथ पत्र के जरिए पालना रिपोर्ट पेश करे | कोर्ट ने कहा लगता है नियम अदालती आदेश से अलग चल रहा है , काम आउट सोर्स पर दे दिया गया है |