लाईसेंसी सलमा बानो द्वारा आबकारी विभाग की दुकान संख्या 7,वार्ड(53)(54) जयपुर ग्रेटर को दुकान संख्या 2,3 सूरज नगर,करणी पेलेस रोड मे खोलने से क्षेत्र मे हो रहा बवाल!!पूरे मामले मे आबकारी विभाग की मिलीभगत हुई उजागर क्यूंकि दुकान से महज 125 मीटर के दायरे मे क्षेत्र की 10 वीं तक की एस.एस. पब्लिक स्कूल संचालित!! ऐसे मे आबकारी नियम 75 की खुलेआम उड़ रही धज्जियां!!
राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्कूल,कॉलेज,अस्पताल,धार्मिक स्थल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल,कॉलेज से भिन्न शिक्षण संस्थान होने की स्थिति मे उनके बंद होने के कम से कम एक घंटे बाद ही उस शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दी जा सकेगी|लेकिन इसके बावजूद आबकारी विभाग के जयपुर पश्चिम के वार्ड संख्या (53)(54)ग्रेटर मे स्थित दुकान संख्या 7 की लॉकेशन दुकान संख्या 2,3 सूरज नगर,करणी पेलेस रोड पर स्वीकृत कर दी गई जबकि इस दुकान के 200 मीटर के दायरे मे 10 वीं तक की स्कूल एस. एस. पब्लिक स्कूल संचालित है|