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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

आमागढ़ वन क्षेत्र मे निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी

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एनजीटी ने जयपुर मे आमागढ़ के बांध की गढ़ी रिजर्व फॉरेस्ट स्थित गलता और जामडोली गाँव मे गलता घाटी के पुनरूदार के तहत हो रहे निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है| एनजीटी ने जेडीए से कहा कि वे वन क्षेत्र की प्रकृति बदलने वाले हर निर्माण पर रोक लगाए| जेडीए की निविदा की पालना पर भी रोक लगा दी है| आयोग के न्यायिक सदस्य आर एस राठोड की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस क्षेत्र मे जेडीए द्वारा कराए जा रहे निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर यह आदेश दिया है| बेंच ने केंद्र सरकार, वन विभाग और जेडीए को नोटिस जारी कर 23 जुलाई को जवाब तलब किया है| याचिका हेमंत कुमार राजोरिया की ओर से दायर की है| याचिका मे कहा है कि जेडीए ने 16 मार्च को एक विज्ञप्ति जारी कर रिवाईवल ऑफ गलता वैली के नाम पर निर्माण कार्य शुरु कर दिया है| निर्माण से पेड़-पौधौ, पशु-पक्षियो और दुर्लभ जीव-जंतुओ और वहाँ के पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है| आमागढ़ के जंगलो मे पैंथर,हिरण नीलगाय व अन्य दुर्लभ पशु-पक्षियो पर असर पड़ा है| इसमे कहा कि निर्माण से वन क्षेत्र की प्रकर्ति से छेड़छाड़ की जा रही है| क्षेत्र मे अतिक्रमण रोकने की भी गुहार की है| एनजीटी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रिवाईवल ऑफ गलता वैली की टेंडर प्रक्रिया सहित रिजर्व फॉरेस्ट बांध की गढ़ी आमागढ़ मे निर्माण कार्य और वन क्षेत्र की प्रकर्ति के साथ किसी भी छेड़छाड़ पर रोक लगा दी है|

गैर कानूनी निर्माण

याचिका मे कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण करोड़ो रुपये खर्च कर गैर कानूनी कार्य करवा रहा है, उसे इस तरह का निर्माण कराने का आधिकार नहीं है| प्राधिकरण पहले भी वन क्षेत्र का उपयोग व उपभोग कर चुका है| शूटिंग रेंज व रिंग रोड क्षेत्र मे वन आरक्षित भूमि को बिगाडने का काम किया गया है|