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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

अधिकारी बताएं कहां मिलता है कॉमन सेंस

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दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हो गई| अफसरों द्वारा मोनिटरिंग कमेटी को बिना कॉमन सेंस वाला बताने पर पूछा कि वहीँ बता दें कि कहां मिलता है कॉमन सेंस|

जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मसले पर बरती जा रही लापरवाहियों और मनमानियो का जवाब देने के लिए डीडीए

के उपाध्यक्ष को तलब किया है| कोर्ट ने दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी जोन के डीसी और टास्क फ़ोर्स के मुखिया को भी तलब

किया है|मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी जिस दिन सभी अफसरों को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा|

कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण वाली 10,000 प्रोपर्टीज में से सिर्फ 2,000 सील की गई है| कोर्ट ने मीडिया की खबरों के

हवाले से कहा कि केंद्र सरकार के सचिव ये कह रहे हैं कि मोनिटरिंग कमेटी बिना कॉमन सेंस के सीलिंग करा रही है, तभी तो जिन इमारतों के

बेसमेंट सील हो गए हैं, उनकी और अन्य इमारतों की छतों पर रूफटॉप पब्स और डांस क्लब चल रहे है|

कोर्ट ने कहा कि मोनिटरिंग कमेटी हमने बनाई और ये हमारे निर्देश पर काम कर रही है|