Latest:
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

क्यों नहीं बनी वार्ड कमेटियाँ

Loading

हाइकोर्ट ने शहरी निकायों में वार्ड कामेटियों का गठन नहीं करने पर प्रमुख नगरीय विकास सचिव व स्वायत शासन निदेशक से जवाब तलब किया है|

मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने  अनूप दायमा की याचिका पर यह आदेश दिया| प्रार्थीपक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 243 तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 54 के तहत तीन लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों मे शहरी निकायों के प्रत्येक वार्ड मे वार्ड कमेटी का गठन किया जाना चाहिए|

प्रत्येक कमेटी मे पांच सदस्य बनाए जाने थे और उनका कार्य निकाय के रोज़मर्रा के कार्य मे सहयोग करना हैं| कानूनी प्रावधान के बावजूद वार्ड कमेटियों का गठन नहीं किया गया हैं|