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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

झूठे आरोप लगाने वाले पर पुलिस नहीं कर सकती कार्रवाई

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हाइकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि झूठे आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई का पुलिस को अधिकार नहीं हैं| कोर्ट ही ऐसे मामलो मे कार्रवाई कर सकता है|न्यायाधीश केएस आहलुवालिया ने मनोज धोबी की आपराधिक याचिका पर यह आदेश दिया| प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता रियासत अली खान ने कोर्ट को बताया, याचिकाकर्ता ने 20 सितंबर 15 को मारपीट व एसटी-एसटी एक्ट के तहत महेशनगर थाने मे मामला दर्ज कराया था| बाद मे राजीनामा होने के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने एफआर पेश कर दी| इस पर थानाधिकारी ने धारा 211 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट मे शिकायत पेश कर दी, जिसमे कहा कि याचिकाकर्ता ने दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए आरोप लगाए थे|